कोटड़ी भट्टी कांड में दोनों दोषियों को फांसी की सजा

जयपुर राजस्थान

कोटड़ी भट्‌टी कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और भाई कानानाथ को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर (जघन्य कृत्य) माना है। हालांकि इस फैसले से पहले भी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था।

कोर्ट में रोने लगा पीड़िता का परिवार
बता दें कि कोर्ट ने दो सगे भाईयों को साढ़े 9 महीने की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया था। हत्या, गैंगरेप, सबूत मिटाने, पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में सजा पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, बेटी को न्याय मिलने के बाद पीड़िता का परिवार कोर्ट रूम में फफक-फफक कर रो पड़ा। उन्होंने जज से कहा यह बेटी आपकी है। आन इन आरोपियों को फांसी दो।

जानिए क्या था पूरा मामला?
बता दें कि 2 अगस्त 2023 को किशोरी कोटड़ी क्षेत्र में बकरियां चराने गई थी, वहां कालू और उसके भाई काना ने दुष्कर्म किया और इसके बाद सिर पर लाठी मारी और मुंह दबा दिया। किशोरी को मरा समझ खेत से उठाकर डेरे में ले आए। अंधेरा होने के बाद कोयला भट्‌टी में किशोरी को जिंदा जलाया। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। तीन बाल अपचारी निरूध्द हुए थे। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए एक महीने में अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किया था।